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Noida: इन शर्तों साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की मिली अनुमति

Highlights गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने लॉकडाउन में दी काफी छूट टीचर्स को कॉलेज जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत संस्थान का आईकार्ड दिखाना होगा फैकल्टी मेंबर्स को

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नोएडा। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने गुरुवार से लॉकडाउन में काफी छूट दे दी है। एक तरफ जहां शर्तों के अनुसार बाजार खोलने की अनुमति मिल गई है, वहीं शिक्षण संस्थानों को भी विशेष परिस्थितियों में खोलने की छूट दी गई है। इसके लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी तय की हैं। इस संंबंध में गौतम बुद्ध नगर डीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लेटर भी शेयर किया है।

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ये हैं निर्देश

इसके अनुसार, जिले में सभी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, सभी एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। केवल आॅनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग ही जारी रहेगी। इस संंबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी 18 मई को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन के प्रमुख सचिव ने भी निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में कॉलेज या संस्थान खोलने की अनुमति भी दी गई है।

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33 फीसदी स्टाफ के साथ मिलेगी अनुमति

इसके हिसाब से संस्थान फैकल्टी मेंबर्स/टीचर्स/रिसचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को केवल कुछ काम के लिए इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आने की अनुमति होगी। उनको आॅनलाइन टीचिंग और आॅनलाइन मूल्यांकन संबंधी काम के लिए संस्थान आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अगले सेमेस्टर या शैक्षिक सत्र के लिए योजना बनाने के लिए भी वे संस्थान आ सकते हैं। एजुकेशन संस्थानों को 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुलने की अनुमति होगी। संस्थान जाने के लिए गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले फैकल्टी मेंबर या टीचरों को पास की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, उनके पास उनके संस्थान का आईकार्ड जरूर होना चाहिए।