26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

VIDEO: दोस्तों संग शराब पीने के दौरान हो गया था हमला, जांच में पुलिस को मिली ऐसी चीज कि उड़ गए होश

HIGHLIGHTS: -गौरव, फतेहसिंह उर्फ गोलू, प्रेमकुमार, सन्दीप तिवारी पर पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है -सभी को अमित की हत्या और दिगम्बर को घायल करने पर अमित के चाचा की एफआईआर पर गिरफ्तार किया है -तफतीश में नामजद किये गये दिगम्बर व उनका मृत साथी अमित का लुटेरे होना पाया गया है

2 min read
Google source verification
screenshot_from_2019-09-08_13-56-36.jpeg

नोएडा। शहर के सेक्टर 67 स्थित मामूरा गाँव अमित की हत्या और दिगम्बर को घायल करने के मामले पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक अमित और उसके साथी मोहित व दिगम्बर पर धारा 394, 411 पंजीकृत कराया गया है। जिसमें अभियुक्त अमित की मृत्यु हो चुकी है तथा अभियुक्त दिगम्बर को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशानदेही से लूट का मोबाइल व पर्स बरामद किया गया, जबकि फरार अभियुक्त मोहित की तलाश जारी है।

यह भी पढ़ें : 20 हजार रुपये में फर्जी मार्कशीट देकर लगवाते थे नौकरी और करवाते थे शादी

पुलिस की गिरफ्त में आए गौरव, फतेहसिंह उर्फ गोलू, प्रेमकुमार, सन्दीप तिवारी पर पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज़ कर गिरफ्तार किया है। इन सभी को पुलिस ने अमित की हत्या और दिगम्बर को घायल करने पर अमित के चाचा सत्यवीर सिंह की एफआईआर पर गिरफ्तार किया है। इसी दौरान तफतीश के समय घटना में नामजद किये गये दिगम्बर व उनका मृत साथी अमित का लुटेरे होना पाया गया है। जबकि एक और साथी मोहित अभी फरार है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने एक पर्स और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

यह भी पढ़ें: कश्मीर के छात्र की यूपी के सहारनपुर में माैत, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक अमित, दिगम्बर व मोहित ने शराब के ठेके के पास फतेहसिंह उर्फ गोलू के साथ चाकू मारकर, उसका पर्स व मोबाइल लूट लिया गया था। लूट की सूचना घायल गोलू द्वारा अपने भाई गौरव को दी गई, जो अपने साथी सन्दीप तिवारी व प्रेम कुमार को लेकर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर उसने अपने भाई के साथ लूटपाट कर रहे बदमाशों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया और मृतक अमित के गिर जाने पर आवेश में आकर उसके चेहरे पर पत्थर से वार कर मरणासन्न अवस्था में छोडकर भाग गये थे।

इस घटना में अभियुक्तगण गौरव, फतेहसिंह उर्फ गोलू, प्रेमकुमार, सन्दीप तिवारी द्वारा अपने भाई गोलू के साथ लूट की घटना होने पर आवेश में आकर घटना को अन्जाम देना पाया गया। अतः इस अभियोग को धारा 302 भादवि से धारा 304 भादवि मे तरमीम कर दिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।