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काम की खबर: बदल गए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के नियम, जानें पूरी प्रक्रिया

Highlights: -कोरोना के बीच सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री कराने के अनुमति दे दी है (online property registry in up) -गौतमबुद्ध नगर के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है -रजिस्ट्री कराने के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं

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नोएडा। कोरोना के चलते देशभर में लॉकडाउन जारी है। इस बीच योगी सरकार ने प्रदेश में प्रॉपर्टी (Property) की रजिस्ट्री (Registry) की अनुमति दे दी है। (online property registry in up) जिसके बाद गौतमबुुद्ध नगर के लाखों लोगों को बड़ी राहत भी मिली है। कारण, लोग लगातार इस बाबत मांग कर रहे थे। हालांकि महामारी के चलते नियमों में कई फेरबदल किए गए हैं। जिनका पालन करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर रजिस्ट्री नहीं करा सकेंगे।

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दरअसल, अब रजिस्ट्री की डीड में संपत्ति के क्रेता, विक्रेता और गवाहों को अपने मोबाइल नंबर भी दर्ज करवाने होंगे। इतना ही नहीं, इन नंबरों पर आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप लिंक होना चाहिए। तभी रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इतना ही नही्ं, नए नियम के अनुसार, अगर किसी के फोन में ये ऐप नहीं हैं तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इसलिए इन्हें डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है।

नोएडा में प्रॉपर्टी मामलों के जानकार अधिवक्ता ओमकार शर्मा बताते हैं कि नए शासनादेश के मुताबिक संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहरीर में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने यह नई व्यवस्था कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए की है। इसमें कोई धांधली ना हो, उसके लिए तहसील स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। अब तहरीर में क्रेता, विक्रेता और गवाह के फोन नंबरों के साथ यह भी लिखना होगा कि उनके फोन पर आरोग्य सेतु और आयुष कवच एप डाउनलोड और एक्टिवेट हैं। इसके अलावा क्रेता, विक्रेता और गवाह जब रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचेंगे तो उन्हें मोबाइल पर यह ऐप दिखाने होंगे, उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा।

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रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में हुआ बदलाव

वहीं एआईजी स्टांप एसके त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप की जानकारी रजिस्ट्री कराने के समय देनी जरूरी की गई है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही इसको सेट किया गया है। यदि आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप की जानकारी वाले ऑप्शन में नहीं होगी तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे स्वीकार नहीं करेगा और रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

ऑनलाइन लेनी होगी अपॉइंटमेंट

अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय में किसी तरह की भीड़ न लगे, इसके लिए क्रेता या विक्रेता को ऑनलाइन रजिस्ट्री पोर्टल पर अपाइंटमेंट लेनी होगी। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्ट्री कराते समय बॉयोमीट्रिक मशीन पर हर किसी को हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही अंगूठा लगवाया जाए। अगर कोई इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी।