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सरकार ने जारी किया नया फरमान, Traffic Police से बदतमीजी की तो इतने रुपये का लगेगा जुर्माना!

Highlights: -New Motor Vehicle Act लागू होने के बाद से Traffic Police द्वारा ताबड़तोड़ चालान किए गए -जिसका खौफ वाहन चालकों (drivers) में नजर आने लगा है -नोएडा समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में Traffic Challan की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है

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नोएडा। 1 सिबंतर से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा ताबड़तोड़ चालान किए गए। जिसका खौफ वाहन चालकों में नजर आने लगा है। यही कारण है कि हाल ही में नोएडा समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में चालान (Traffic Challan) संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इस सबके बीच अब वाहन चालक शायद ये नहीं जानते होंगे कि चालान कटने के बाद अगर आप Traffic Police से बदतमीजी करते हैं, तो आप पर अलग से भी जुर्माना लग सकता है।

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दरअसल, नए ट्रैफिक कानून में जुर्माना राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। जिसके चलते Traffic Police को चालान करने के दौरान लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कई ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिनमें चालक ट्रैफिककर्मियों से बहस कर रहे हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा बदतमीजी करने पर चालक पर अलग से जुर्माना करने का भी प्रवाधान किया गया है। हालांकि यह अभी सभी शहरों में लागू नहीं हुआ है। कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी करने पर चालक का अलग से 100 रुपये का जुर्माना किया गया है। जिसके बाद चर्चा है कि इसे केंद्र सरकार देश भर में लागू कर सकती है।

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नोएडा एसपी ट्रैफिक अनिल झा ने बताया कि शहर में ऑनलाइन चालान प्रक्रिया लागू है। लोगों के कैमरे से चालान किए जा रहे हैं। फिलहाल शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदतमीजी का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। अगर कोई वाहन चालक ऐसा करता है तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। वहीं किसी चालक को ऐसा लगता है कि उसका चालान गलत किया गया है तो वह ट्रैफिक सेल में आकर उसमें संशोधन करा सकता है।