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नोएडा व लखनऊ में इस कमेटी के अध्यक्ष पुलिस कमिश्नर होंगे, हालांकि कमेटी में डीएम व अन्य अधिकारी भी शामिल रहेंगे। डीएम अपने स्थान पर किसी एडीएम को नामित कर सकेंगे। हालांकि शुरू में दो-दो महीने तक ही सुरक्षा देने का अधिकार होगा, बाद में छह महीने तक इसे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन, इसके लिए पहले शासन के पत्र भेजकर अनुमति लेनी होगी। यह भी पढ़ें