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नोएडा. यूपी सरकार ने electric bill बकाया वसूलने के लिए 2 किलोवाट तक के घरेलू व किसानों को लाभ देने के लिए सरचार्ज समाधान योजना शुरू की थी। योजना की शुरूआत यूपी सरकार की तरफ से जनवरी महीना में की गई थी। सरकार की तरफ से सरचार्ज समाधान योजना की अंतिम तिथि 15 फरवरी तय की थी। 15 फरवरी तक योजना का लाभ न उठाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से ऐसे उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया गया है। एक बार फिर से शासन ने सरचार्ज समाधान योजना की तिथि बढ़ा दी है।
इतना बढ़ा समय
सरचार्ज समाधान योजना (Surcharge Samadhan Yojana) के तहत बकाया वसूलने के लिए उपभोक्ताओं के 31 जनवरी तक पंजीकरण करने की अंतिम तिथि रखी गई थी। उसके बाद भी काफी उपभोक्ता पंजीकरण नहीं करा सके थे। बाद में इसकी तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी थी। लेकिन शासन ने एक बार फिर से तिथि बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए 25 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते है। उत्तर प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सरचार्ज समाधान योजना के पंजीकरण की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर बीएन सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सरचार्ज समाधान का समय बढ़ा कर 15 फरवरी से 25 फरवरी कर दिया गया है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत जानकारी तैयार की गई है। सरकार की मंशा है कि महत्वपूर्ण योजना का लाभ शत-प्रतिशत लोग उठा सके।
अब उपभोक्ताओं को 25 फरवरी तक सरचार्ज को छोड़कर बाकी धनराशि का 30 प्रतिशत जमा करने के बाद 31 मार्च तक शेष पूरा भुगतान करना होगा। तभी उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते है।
Updated on:
16 Feb 2019 02:44 pm
Published on:
16 Feb 2019 10:35 am
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