17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कमिश्नरी लागू होने के बाद पहली बार नोएडा में लागू हुई धारा 144, जानिये क्यों

Highlights- बोर्ड परीक्षाओं के चलते गौतमबुद्ध नगर में लागू की गई धारा 144- अगले दो माह तक जिले में धारा 144 जारी रहने की संभावना- बगैर अनुमति लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध

less than 1 minute read
Google source verification

नोएडा

image

lokesh verma

Feb 16, 2020

up-police.jpg

नोएडा. कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार गौतमबुद्ध नगर जिले में शनिवार से धारा 144 लागू की गई है। अब जिले में कहीं भी चार से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध होगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं में शांति व्यवस्था बनाने को लेकर लिया गया है। इससे होली के साथ ही किसानों समेत अन्य संगठनों के प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें- कार चोरी होने पर कुमार विश्वास ने दिया बड़ा बयान, सुनकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

जिला पुलिस मुख्यालय उपायुक्त नितिन तिवारी ने बताया कि जिले धारा 144 लगाने का निर्णय शनिवार रात को ही लिया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार से ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े इसको देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। डीसीपी ने बताया कि धारा 144 अगले दो माह तक जारी रह सकती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा भी दो माह तक ही चलेंगी।

वहीं, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए यह फैसला लिया गया है। असामाजिक तत्वों की पूर्व में पहचान करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें भी मौका नहीं दिया जा सकता। फैसले में यह भी कहा गया है कि धारा 144 परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों, अंतिम संस्कार, शादी समारोह या किसी धार्मिक सभा पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान बगैर अनुमति लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध होगा।

यह भी पढ़ें- मेट्रो में फिर युवती से अश्लीलता, भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स करता रहा गंदी हरकत