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शादी और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी, अब आ सकेंगे सिर्फ इतने मेहमान

अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड आर्डर ऋचा पांडेय ने बताया कि इस महीने त्यौहारों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

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नोएडा. कोरोना महामारी और आगामी त्यौहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने धारा 144 को 30 नवंबर तक बढाने का फैसला लिया है। ऐसे में शहरवासियों को उचित नियमों का पालन करना होगा। अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड आर्डर ऋचा पांडेय ने बताया कि इस महीने त्यौहारों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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कोरोना नियमों का करना होगा पालन

दरअसल इस महीने दिवाली के अलावा गोवर्धन, भैया दूज, छठ पर्व, गुरु नानक जयंती आदि त्यौहार शामिल है। धारा 144 लागू होने के बाद बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नहीं होना चाहिए। कन्टेंटमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलाव सभी गतिविधियां प्रतिबंध रहेंगी। वहीं किसी भी तरह की सामाजिक, खेल और मनोरंजन आदि उत्सव बिना अनुमति नहीं किए जाएंगे।

इन जगहों पर लगी पाबंदी

स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट में 50 फीसदी से अधिक क्षमता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा शादी समारोह में 100 व्यक्तियों से ज्यादा अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित है। 3 पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिक्तम 2 यात्री, ई रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति और 4 पहिया वाहन में केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की इजाजत होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा।

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