
नोएडा. अगर अभी तक भी आपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) नहीं लगवाई है तो सावधान हो जाएं। क्योंकि अब बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) वाले कमर्शियल वाहनों को 5000 रुपए तक का चालान भरना होगा। बता दें कि सरकार की ओर से इसके लिए 30 सितम्बर 2021 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी मोटर यान अधिनियम (1988) की धारा 162 का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पांच हजार रुपये का जुर्माना (Five Thousand Fine) भरना होगा।
एआरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले कमर्शियल वाहनों की फिटनेस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसमें केवल एम्बुलेंस वाहनों को छूट दी गई है। वहीं, जिन कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जल्द जारी हो सकता है नया आदेश
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि एक अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले कमर्शियल वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस और परमिट की वैधता 31 अक्टूबर 2021 कर दी है। माना जा रहा है कि इसको लेकर जल्द ही सरकार की ओर से नया आदेश जारी हो सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का काम
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिसमें वाहन का इंजन और चेसिस नंबर लिखा होता है। होलोग्राम स्टीकर को वाहन की नंबर प्लेट पर इस तरह से चस्पा किया जाता है कि यह आसानी से हट नहीं सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन की सेफ्टी और सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इसके लगने से वाहन के चोरी होने या किसी घटना को अंजाम देने वाले वाहनों को आसानी से पकड़ा जा सकता है।
Published on:
06 Oct 2021 12:45 pm

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