गौरतलह बै कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही आदेश किया था कि शराब की दुकान 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। इससे पहले शराब की दुकानें सुबह 10 से रात के 11 बजे तक खुलती थी। जिसे अब घटाकर सुबह 10 से रात के 10 बजे तक कर दिया है। यानी अब शराब और बीयर की दुकानें 12 घंटे खुली रहेंगी। अब तक आबकारी आयुक्त को 10% नई दुकानें सृजित करने का अधिकार था, लेकिन नई नीति में यह महज एक फीसदी होगा, जबकि 2% नई मॉडल शॉप खोली जा सकेंगी। इससे ज्यादा नई दुकानें खोलने के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अब प्रदेश में भांग के ठेकों का आवंटन नीलामी से नहीं होगी, बल्कि अब भांग के ठेकों का आवंटन भी ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। नई नीति में अब एक शहर में एक आवेदक को अधिकतम भांग की दो दुकानें ही आवंटित की जाएंगी।
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इस मामले में जब गौतमबुद्धनगर के जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। अभी पुराने समय के अनुसार से ठेके खोले और बंद किए जा रहे हैं, जैसे ही आदेश की कॉपी प्राप्त हो जाएगी, तत्काल प्रभाव से उसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं, सरकार के इस फैसले पर शराब और बीयर के शौकीनों ने खुशी हाजिर की है। सेक्टर 135 स्थित शराब ठेका संचालक रविंद्र चौहान ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से ठेका संचालकों की सेल बढ़ने से आय में भी वृद्धि होगी।