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एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को दी 7 साल की सजा, चार अन्य शामिल

कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। जब एमपी एमएलए कोर्ट ने आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। इसमें उनके भाई के साथ तीन अन्य अभियुक्त शामिल हैं।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी खतरे में पड़ गई है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में आगजनी के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इसराइल आटावाला को भी यही सजा सुनाई गई है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया गया है। आज आने वाले निर्णय को देखते हुए सुबह से ही अदालत परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस जेल लेकर चली गई।

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सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित अन्य पर करोड़ों रुपए के प्लाट पर कब्जा करने के उद्देश्य से आग लगाए जाने का आरोप लगाया गया था। जाजमऊ थाना में इस संबंध में 8 नवंबर 2022 को नाजिम फातिमा निवासी जाजमऊ ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसको लेकर आज अदालत में सजा सुनाई है।

क्या कहते हैं सरकारी वकील?

सरकारी वकील दिलीप अवस्थी ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ को सात साल की सजा सुनाई है। साथ में 30500 रुपए लगाया जर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भोगना पड़ेगा। इसके साथ ही सपा विधायक की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। अब गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पहले में है।