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संपादकीय: सजा के सख्त प्रावधानों से ही जहरीली दवा पर अंकुश

तेलंगाना सरकार ने अपने यहां बैन लगाने का नोटिस राज्यों को भेजा, तब जाकर मध्यप्रदेश में इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई। मुद्दे की बात यह है कि बच्चों की मौत के बाद भी ऐसी दवाओं पर तुरंत पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई?

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जयपुर

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arun Kumar

Jan 16, 2026

तमाम सख्ती के बावजूद कफ सिरप में जहरीले रसायन के इस्तेमाल से बच्चों की जान जा रही हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे जिनमें कफ सिरप में जहर ने बच्चों को मौत की नींद में सुला दिया था। खतरनाक पहलू यह है कि तीन महीने पहले छिंदवाड़ा और बैतूल में जिस कफ सिरप के सेवन से दो दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, उसी कंपोजिशन की सिरप मध्यप्रदेश में लगातार बिकती रही। इस सिरप में इंडस्ट्रियल केमिकल एथलीन ग्लायकॉल मिला है जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप में भी पाया गया था। लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गाडिय़ों के इंजन को ठंडा रखने वाले कूलेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला सिरप पूरे प्रदेश में बिकता रहा।

तेलंगाना सरकार ने अपने यहां बैन लगाने का नोटिस राज्यों को भेजा, तब जाकर मध्यप्रदेश में इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई। मुद्दे की बात यह है कि बच्चों की मौत के बाद भी ऐसी दवाओं पर तुरंत पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? क्या जिम्मेदारों की नजर में मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं है? पिछले साल पूरे देश में दर्जनों कफ सिरप में जहरीले रसायन पाए गए, जिनसे मुख्य रूप से बच्चों और कुछ बड़ों की मौत हुई। मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुईं, जहां एक ही दवा से दो दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे गए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले उजागर हुए, लेकिन कार्रवाई नाममात्र की रही। कंपनियां बंद की गईं, कुछ फार्मा कंपनियों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सवाल है कि जांच में सब-कुछ पता चलने के बावजूद कंपनियों पर स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं होती? कुछ दिन के दिखावे के बाद वही कंपनियां फिर दवाओं की आपूर्ति शुरू कर देती हैं। आखिर राज्य के दवा नियंत्रक इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे। सरकार की तरफ से भी प्रभावी कार्रवाई की कमी दिखती है। हाल ही सर्वोच्च न्यायालय में इस पर जनहित याचिका दायर हुई, जिसमें केंद्रीय जांच की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया, जबकि कुछ मामलों में सुनवाई का आदेश दिया।

नकली या अमानक दवाओं से किसी की मौत एक तरह से हत्या का अपराध है। मौत का कारोबार करने वाले दोषियों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? दरअसल, भ्रष्टाचार का जाल इतना गहरा है कि सरकारी अस्पतालों तक में अमानक दवाएं पहुंच रही हैं। दुकानों से लेकर अस्पतालों तक, कमीशन के लालच में मरीज की जान की परवाह नहीं की जाती। दुनिया के दूसरे देशों में नकली दवाओं को लेकर सजा के कठोर प्रावधान हैं। अमानक व मिलावटी दवाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त जांच तंत्र बनाया जाना चाहिए। नियमित जांच के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई का संदेश देना जरूरी है।