3 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, युवती न्यायालय में बयान से पलटी, अब युवती के खिलाफ दर्ज होगा मामला

- पोक्सो कोर्ट संख्या-तीन का आदेश

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Suresh Hemnani

Aug 20, 2021

युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, युवती न्यायालय में बयान से पलटी, अब युवती के खिलाफ दर्ज होगा मामला

युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, युवती न्यायालय में बयान से पलटी, अब युवती के खिलाफ दर्ज होगा मामला

पाली। बलात्कार का मामला दर्ज करवाकर कोर्ट में बयान बदलना एक युवती को भारी पड़ गया, पोक्सो न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए युवती के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए है।

पोक्सो कोर्ट संख्या-3 के लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि रोहट थाने में एक युवती ने वर्ष 2019 में मामला दर्ज करवाया था कि गोविंद पुत्र कपाराम नाम का युवक उसे बहला फुसलाकर बाइक पर ले गया। खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसे अहमदाबाद, जयपुर ले गया। रोहट पुलिस ने बलात्कार व अपहरण का मामला दर्ज कर न्यायालय ने में चालान पेश किया।

पोक्सो न्यायालय संख्या तीन में न्यायाधीश बरकत अली के सामने युवती ने अपने बयान बदलते हुए कहा कि उसके साथ न तो बलात्कार हुआ, न ही उसे कोई अपहरण कर ले गया। युवती द्वारा शपथ लेने के बावजूद न्यायालय में बयान बदलने को न्यायालय ने गंभीरता से लिया। न्यायाधीश बरकत अली ने युवती के खिलाफ धारा 193 आईपीसी में न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश दिया है।