- ठेकेदार की आत्महत्या का मामला
पाली/जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ठेकेदार आत्महत्या प्रकरण में पाली नगर परिषद की सभापति रेखा भाटी और उनके पति राकेश भाटी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता पाली नगर परिषद की सभापति रेखा भाटी तथा उनके पति राकेश भाटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह और अधिवक्ता उमेश कांत व्यास ने पक्ष रखा। दोनों याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने मृतक ठेकेदार के बिलों का भुगतान नहीं किया। इतना प्रताड़ित किया कि ठेकेदार को आत्महत्या करनी पड़ी। लोक अभियोजक ने जांच पूरी करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने मामला आठ सप्ताह बाद सूचीबद्ध करते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। तब तक पुलिस थाना रोहट में दर्ज प्राथमिकी में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला हुआ था दर्ज
ढाबर निवासी व नगर परिषद ठेकेदार हनुमान सिंह राजपुरोहित ने गत दिनों फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद ठेकेदार का एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसके आधार पर मृतक के पुत्र ने नगर परिषद सभापति रेखा भाटी, पार्षद राकेश भाटी, तत्कालीन आयुक्त ब्रजेश रॉय व वरिष्ठ सहायक नरेश चौधरी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला रोहट थाने में दर्ज करवाया था। मामले की जांच सीओ सिटी अनिल सारण को सौंपी थी। प्रकरण के बाद सभापति व उनके पति को भाजपा से भी निलम्बित किया था।
नहीं मिली एफएसएल रिपोर्ट
प्रकरण की जांच जारी है। कइयों के बयान लिए गए है। जांच के लिए एफएसएल रिपोर्ट भेजी गई थी, रिपोर्ट नहीं मिली। - अनिल सारण, जांच अधिकारी व सीओ सिटी, पाली।