
मस्तान बाबा दरगाह के दान पात्र को खोलने का विवाद हाइकोर्ट पहुंचा
पाली/जोधपुर। पाली शहर में मस्तान बाबा की दरगाह [ Mastan Baba Dargah ] पर मुख्य सचिव के आदेश की अवहेलना कर वक्फ बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी में दान पात्र खोले जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकलपीठ में याचिकाकर्ता पाली निवासी नूर अली की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता लोकेश माथुर ने बताया कि मुख्य सचिव ने मस्तान बाबा की दरगाह के दान पात्र को जिला कलक्टर या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोले जाने के आदेश दिए थे। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसके विपरीत एक व्यक्ति को अधिकृत कर दिया।
इस व्यक्ति की मौजूदगी में ही दान पात्र खोले जा रहे हैं, जिससे मुख्य सचिव के आदेश की पालना नहीं हो पा रही। कोर्ट ने सम्बंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि यह विवाद लम्बे समय से चल रहा है। अब एक पक्ष ने कोर्ट की शरण ली है।
Published on:
04 Mar 2020 09:35 pm
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