
नगर निगम परिसर में ठीक की जा रही मत पेटियां। फोटो- पत्रिका
पाली। प्रदेश व देश में चुनाव ईवीएम मशीनों से होते हैं। लोग बैलेट पेपर को लगभग भूल गए हैं, लेकिन वे पंच व सरपंच के चुनाव में मत पेटियों के साथ एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। इन पर मतदाता मोहर लगाकर मत पेटियों में डालेंगे। इसके लिए प्रदेश के जिलों में गोदामों में बंद मत पेटियों की सार-संभाल भी शुरू कर दी गई है। पाली के नगर निगम कार्यालय के पीछे मत पेटियों को निकालकर ठीक किया जा रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंच और सरपंच पद के लिए मतपत्र से मतदान कराने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ऐसा मतदान प्रक्रिया को सरल और भ्रमरहित बनाने के लिए किया गया है। इसमें पंच पद के प्रत्याशियों के लिए गुलाबी तथा सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए सफेद रंग के मतपत्र होंगे। विशेष बात यह है कि प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई 4 इंच होगी, जिससे मतदान में स्पष्टता रहेगी।
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आयोग ने प्रत्याशियों की संख्या के आधार पर कॉलम तय किए हैं। इसमें 9 प्रत्याशी तक एक कॉलम का मतपत्र होगा। वहीं 10 से 18 प्रत्याशी होने पर दो कॉलम में छपाई होगी। 18 से अधिक होने पर तीन या उससे अधिक कॉलम का उपयोग होगा। अंतिम प्रत्याशी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प अनिवार्य होगा। प्रतीक चिह्न का अधिकतम आकार 3.5 सेमी गुणा 2 सेमी होगा।
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Updated on:
18 Jan 2026 03:09 pm
Published on:
18 Jan 2026 03:06 pm
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