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Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू, बैलेट पेपर की वापसी, जानिए गुलाबी-सफेद रंग का खेल

Panchayat Election: पंच और सरपंच के चुनाव में इस बार ईवीएम की जगह मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। बैलेट पेपर के उपयोग के लिए मत पेटियों की मरम्मत और तैयारी का काम प्रदेश के जिलों में शुरू कर दिया गया है।

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पाली

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Rakesh Mishra

Jan 18, 2026

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नगर निगम परिसर में ठीक की जा रही मत पेटियां। फोटो- पत्रिका

पाली। प्रदेश व देश में चुनाव ईवीएम मशीनों से होते हैं। लोग बैलेट पेपर को लगभग भूल गए हैं, लेकिन वे पंच व सरपंच के चुनाव में मत पेटियों के साथ एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। इन पर मतदाता मोहर लगाकर मत पेटियों में डालेंगे। इसके लिए प्रदेश के जिलों में गोदामों में बंद मत पेटियों की सार-संभाल भी शुरू कर दी गई है। पाली के नगर निगम कार्यालय के पीछे मत पेटियों को निकालकर ठीक किया जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंच और सरपंच पद के लिए मतपत्र से मतदान कराने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ऐसा मतदान प्रक्रिया को सरल और भ्रमरहित बनाने के लिए किया गया है। इसमें पंच पद के प्रत्याशियों के लिए गुलाबी तथा सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए सफेद रंग के मतपत्र होंगे। विशेष बात यह है कि प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई 4 इंच होगी, जिससे मतदान में स्पष्टता रहेगी।

ऐसा होगा मतपत्र

  • मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच
  • मतपत्र के ऊपरी भाग में 2.5 सेमी की जगह होगी, जिसके ऊपरी भाग पर काली सीमा रेखा होगी। बायीं ओर मतपत्र का क्रमांक होगा।
  • सरपंच पद के मतपत्र के ऊपरी भाग के दायीं ओर पंचायत सर्किल का नाम तथा उसके नीचे निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में, इसके साथ ही चुनाव का वर्ष अंकित किया जाएगा। जैसे साधारण निर्वाचन 2026 के लिए सा.नि./2026 और उप निर्वाचन 2026 के लिए उ.नि./2026।
  • पंच पद के लिए मतपत्र के ऊपरी भाग के दायीं ओर पंचायत सर्किल का नाम, वार्ड संख्या एवं निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में तथा इसके साथ ही चुनाव का वर्ष लिखा जाएगा।
  • निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित समस्त पैनलों को छायादार पट्टी से अलग किया जाएगा। प्रत्येक छायादार पट्टी की ऊंचाई 1.25 सेमी होगी। प्रथम छायादार पट्टी में मतपत्र पर निर्वाचन की विशिष्टियां, यथा पंच चुनाव अथवा सरपंच चुनाव अंकित होंगी।
  • पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) बायीं ओर तथा इनके लिए निर्धारित प्रतीक दायीं ओर अंकित होंगे।

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प्रत्याशियों की संख्या से तय होगा मतपत्र का आकार

आयोग ने प्रत्याशियों की संख्या के आधार पर कॉलम तय किए हैं। इसमें 9 प्रत्याशी तक एक कॉलम का मतपत्र होगा। वहीं 10 से 18 प्रत्याशी होने पर दो कॉलम में छपाई होगी। 18 से अधिक होने पर तीन या उससे अधिक कॉलम का उपयोग होगा। अंतिम प्रत्याशी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प अनिवार्य होगा। प्रतीक चिह्न का अधिकतम आकार 3.5 सेमी गुणा 2 सेमी होगा।

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