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दंत चिकित्सा पर संक्रमण का खतरा, इसलिए रेड जोन में सिर्फ आपातकालीन चिकित्सा सुविधा

-केन्द्र सरकार ने जारी की गाइड लाइन

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दंत चिकित्सा पर संक्रमण का खतरा, इसलिए रेड जोन में सिर्फ आपातकालीन चिकित्सा सुविधा

दंत चिकित्सा पर संक्रमण का खतरा, इसलिए रेड जोन में सिर्फ आपातकालीन चिकित्सा सुविधा

पाली। कोविड-19 [ COVID-19 ] के कारण दंत चिकित्सकों पर संक्रमण का खतरा बना हुआ है। दंत रोगियों के उपचार के दौरान दंत चिकित्सक [ Dentists ], दंत सहायक के साथ दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने वाले रोगियों में भी संक्रमण की आशंका [ Risk of corona virus infection ] बनी हुई है। चिकित्सकों व रोगियों को संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र सरकार [ Central government ] ने गाइड लाइन जारी की है। इसमें उपचार के दौरान कई तरह की सावधानियां बरतने की हिदायत दी गई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहितकुमारसिंह ने दंत चिकित्सकों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि अधिकांश दंत चिकित्सा प्रक्रिया में रोगी की मौखिक गुहा, लार, रक्त और श्वसन पथ के स्राव के साथ निकट सम्पर्क की आवश्यकता होती है। लार में कोविड-19 वायरल लोड अत्यधिक होता है। कई रोगी बिना लक्षण के है वे कोविड-19 संक्रमण के वाहक हो सकते हैं। ऐसे में दंत चिकित्सा संस्थान में आने वाले रोगियों का कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए जाने आवश्यक है।

ये नए निर्देश
-कन्टेनमेंट जोन में दंत चिकित्सा प्रक्रियां बद रहेंगी।
-रेड जोन में केवल आपातकालीन दंत चिकित्सा प्रक्रिया की जा सकेगी।
-ग्रीन एवं ऑरेंज जोन में चिकित्सक केवल सामान्य दंत परामर्श देंगे।
-दंत चिकित्सक यथासंभव फोन पर ही परामर्श दें। ऑपरेशन केवल आपातकालीन और अति आवश्यक उपचार प्रक्रिया तक ही सीमित रहेगा।
-नई नीति जारी होने तक सभी नियमित और वैकल्पिक दंत प्रक्रियाएं एवं नेशनल केंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत ओरल केंसर स्क्रीनिंग स्थगित रहेंगी।
-अस्पताल में आते समय हाथ घड़ी, अंगूठी व अन्य आभूषण, बैग आदि साथ न लाएं।
-अस्पताल में प्रवेश करने से पूर्व मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग करें।
-सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें।

सरकारी ने जारी किए नए निर्देश
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दंत चिकित्सा को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसकी कड़ाई से पालना करेंगे। पाली रेड जोन में शामिल है। इसलिए यहां केवल आपातकालीन दंत चिकित्सा प्रक्रियाएं होगी। अगले आदेश तक यही नियम लागू होगा। -डॉ. अनिरुद्ध शर्मा, दंत चिकित्सक(एमडीएस), बांगड़ अस्पताल, पाली