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VIDEO : सगे भाई की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

- पाली जिले के बाली क्षेत्र के सादड़ी थाने के लालराई गांव का मामला life imprisonment of Murder accused in pali :- बाली अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

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पाली

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Suresh Hemnani

Nov 21, 2019

VIDEO : सगे भाई की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

VIDEO : सगे भाई की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

पाली/बाली। जमीन विवाद [ land dispute ] के चलते सगे भाई की हत्या [ Brother's Murder ] करने के एक अभियुक्त को दोषी मानते हुए गुरुवार को बाली अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश [ Additional District and Sessions Judge ] सीमा मेवाड़ा ने आजीवन कारावास [ life imprisonment ] व दस हजार रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि सादड़ी थाने के लालराई गांव में 26 अक्टूबर 2014 की रात को लालराई निवासी कपूराराम हीरागर की घुसकर चाकू से वार उसके छोटे भाई कैलाश हीरागर हत्या कर फरार हो गया था। मामले में मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कैलाश हीरागर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

मामले की गुरुवार को अंतिम सुनवाई हुई। जिसमें बाली अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीमा मेवाड़ा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व बयान सुनने के बाद अभियुक्त कैलाश हीरागर पुत्र मनाराम हीरागर को अपने बड़े भाई कपूराराम की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।