
क्या आप जानते हैं... रेल में अन्य के टिकट पर भी कर सकते हैं यात्रा
रेलवे की ओर से ग्रुप बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। इस सुविधा का लाभ लेने वाले यात्रियों में से 10 प्रतिशत को ट्रेन छूटने से 48 घंटे पूर्व तक अन्य के नाम टिकट बदलने की सुविधा मिलती है। लेकिन अधिकतर लोग ग्रुप बुकिंग करवाने की जगह निजी बुकिंग करवाते हैं।
भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों के कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन इन सुविधाओं के नियमों की उचित जानकारी के अभाव में लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसी ही सुविधा ग्रुप बुकिंग भी है। इसके तहत एक साथ किसी भी प्रकार की यात्रा करने वाले लोग ट्रेन का रिजर्वेशन खुलने के एक घंटे बाद ही टिकट बुक करवा सकते हैं। इसमें शैक्षणिक, धार्मिक, वैवाहिक आयोजन आदि के लिए बुकिंग की जाती है। इसके लिए रेलवे की ओर से निर्धारित दस्तावेज की प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी को देकर बुकिंग करवाई जा सकती है। अलग-अलग रेंक के अधिकारियों को अलग-अलग ग्रुप बुकिंग का अधिकार होता है।
सरकारी कर्मचारियों को छूट
रेलवे नियम के अनुसार यात्री सरकारी नौकरी में है और वह ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो ट्रेन के छूटने से 24 घंटे पहले आवेदन कर सकता है। अन्य समारोह और आयोजनों के लिए ग्रुप बुकिंग करवाने लोगों को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ अप्लाई करना पड़ेगा।
48 घंटे पूर्व बदला जा सकता है नाम
ग्रुप बुकिंग में कन्फर्म टिकट होने पर ट्रेन छूटने से 48 घंटे पूर्व तक टिकट अन्य यात्री के नाम पर बदला जा सकता है। इसके लिए सक्षम अधिकारी को यात्री को आवेदन पत्र कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ देना पड़ेगा। अधिकारी ट्रेन में उस व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति देगा। इसके बाद ही टिकट पर यात्री का नाम हटाकर उस व्यक्ति का नाम डाला जाता है, जिसे टिकट ट्रांसफर हुआ है।
Published on:
16 Dec 2023 10:44 am
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