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हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्र कैद

हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्र कैद

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life prison

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पन्ना। जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व गोली मारकर की गई हत्या के मामले में न्यायाधीश ने चार आरोपियों को आजीवन कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक जीतेन्द्र सिंह बैस बताया, सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुरा स्थित पीपल वाले खेत में 16 अक्टूबर 2016 की शाम साढ़े पांच बजे के लगभग रामजी दहायत परिवारजनों के साथ खेत में पानी लगा रहा था। इसी दौरान आरोपी साहब सिंह बुंदेला व अरुण पाल सिंह उर्फ अरुण प्रताप सिंह निवासी ग्राम चंदना थाना सिमरिया, देव सिंह यादव व राजाराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम बंधा थाना रनैह जिला दमोह आदि ने पहले गालियां देकर रामजी को खड़े रहने को कहा।

इस बीच जब रामजी भागने लगा तो राजाराम अन्य आरोपियों से उसे जान से मारने को बोला। इस पर आरोपी साहब सिंह, अरुण प्रताप व देव सिंह ने अपनी-अपनी बंदूक से रामजी पर गोली चला दी। गोली लगने से रामजी गिर गया। जब तक परिजन पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट पर सिमरिया थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व साक्षियों के कथनों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने आइपीसी की धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड, एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत भी आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के साथ मामले के तीन आरोपियों को साहब सिंह, अरुण पाल व देव सिंह को आम्र्स एक्ट धारा 25(1-बी) व धारा 27(1) के अंतर्गत क्रमश: दो-दो व तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारवास व दोनों धाराओं में एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

हत्या के प्रयास में चार को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास

देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ागांव में 14 अप्रैल 2013 की रात्रि लगभग दस बजे रंजिश के चलते हक्के मुन्ना उर्फ जीतेन्द्र सिंह निवासी बड़ागांव पर बलवान सिंह, विष्णु प्रताप सिंह उर्फ छुट्टे राजा, नारायण सिंह सभी निवासी बड़ागांव थाना देवेन्द्रनगर व चंद्रपाल सिंह बुंदेला उर्फ रजऊ निवासी गुंगवारी थाना गुलगंज जिला छतरपुर ने कट्टे व बंदूक से गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया था। जिसकी रिपोर्ट पीडि़त ने देवेंद्रनगर थाने में दर्ज कराई थी।

जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले को कोर्ट में पेश किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने मामले में चारों आरोपियों को मिलकर हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारवास व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

लूट पर दो को सजा

थाना अजयगढ़ अंतर्गत चांदीपाटी में 26 मई 2012 की रात 12 बजे हर्रई निवासी वृंदावन केवट से बाइक, नकदी व मोबाइल लूट पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सुभाष तिवारी, संतोष शुक्ला निवासी महोईकला छतरपुर को दोषसिद्ध पाया। आरोपी सुभाष को आइपीसी की धारा 394 सहपठित मप्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11/13 के अंतर्गत सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा आरोपी संतोष शुक्ला को आम्र्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) के अंतर्गत तीन वर्ष की कैद व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।