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सिमरी बांध: बगैर मुआवजा दिए बना रहे बेस्ट बियर

सिमरी बांध की पिचिंग में पाई गई तकनीकी गड़बड़ी

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Suresh Kumar Mishra

Jul 02, 2016

panna news

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पन्ना।
जल संसाधन विभाग द्वारा गुनौर ब्लॉक के ग्राम कठवरिया में सिमरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध के पूरा हो जाने पर 410 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे तीन गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। बांध की लागत 15 करोड़ रुपए है। इसकी मुख्य मेड की लंबाई 1860 मीटर और नहरों की लंबाई 1900 मीटर है। कलेक्टर शिवनारायण सिंह चौहान ने इस निर्माणाधीन बांध का निरीक्षण किया।


2 लाख जमा कराने के निर्देश

उन्होंने मौके पर ही सुनवाई करके बांध निर्माण से प्रभावित हल्की बाई पति शंकर एवं सीताराम निवासी ग्राम कपुरी के मुआवजा प्रकरण निराकृत किए। हल्की बाई के पति की मौत के कारण एक वर्ष से मुआवजा वितरण लंबित था। कलेक्टर ने एसडीएम को तीन दिवस में हल्की बाई तथा उसके पुत्रों के बैंक खाते में मुआवजे की राशि 2 लाख 30 हजार रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीताराम सहित 15 किसानों के मुआवजा प्रकरणों की मौके पर सुनवाई की।


26 किसानों के मुआवजा प्रकरण

वेस्टवियर के निरीक्षण के समय किसान रामचरण ने बताया कि उनकी भूमि पर वेस्टवियर का निर्माण किया जा रहा है। आसपास की भूमि पर मिट्टी डाली जा रही है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन धीरेन्द्र खरे ने बताया कि रामचरण सहित वेस्टवियर निर्माण से प्रभावित 26 किसानों के मुआवजा प्रकरण तैयार कर लिए गए है।


किसान प्रभावित

इन सभी को 15 दिवस में मुआवजा राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। बांध निर्माण से जो भी किसान प्रभावित है उन्हें भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। एसडीएम तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को निर्देश दिए गए कि बांध से प्रभावित सभी किसानों का मुआवजा सात दिवस में वितरित करें। मुआवजा स्वीकृत होने के बाद 6 माह तक वितरण नहीं होने का कारण भी स्पष्ट करें।


बांध की पीचिंग कराए

यदि समय सीमा में मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया गया तो एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बांध की पीचिंग की गुणवत्ता ठीक न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्धारित तकनीकी मापदंड के अनुसार बांध की पीचिंग कराए।


पटवारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि बांध निर्माण से प्रभावित 76 में से 69 किसानों का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष सात किसानों की भी राशि सात दिन में प्रदान करें। शासकीय अभिलेखों में गडबड़ी, जमीन का रिकार्ड ठीक नहीं होने व अन्य कारणों से मुआवजा वितरण में हुई देरी के लिए उत्तरदायी का निर्धारित एसडीएम करें।


अभिलेख में दर्ज नहीं

उन्होंने बांध से प्रभावित रमेश व बेटू के सह खातादारों की मृत्यु का प्रमाणन करके मुआवजा राशि उत्तराधिकारियों को प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने संत कुमार व इन्द कुमार द्वारा 12 वर्ष पूर्व बिक्री की गई जमीन का नामांतरण न करने और अभिलेख में दर्ज नहीं करने पर तत्कालीन पटवारी राजेश मिश्रा के विरुद्ध कारवाई के निर्देश दिए।

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