
अनंत सिंह वायरल वीडियो
Anant Singh Viral Video: बिहार की राजनीति में एक बार फिर बाहुबली अनंत सिंह सुर्खियां बटोर रहे हैं। मोकामा से JDU विधायक और फिलहाल बेउर जेल में बंद अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पटना के IGIMS अस्पताल के परिसर में सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद RJD ने नीतीश सरकार की कानून-व्यवस्था और अनंत सिंह को कथित तौर पर मिल रहे 'VIP ट्रीटमेंट' पर सवाल उठाए हैं।
वायरल हो रहे इस वीडियो में अनंत सिंह अपने समर्थकों से घिरे हुए दिख रहे हैं। वह सिगरेट पीते हुए एक हॉल से बाहर निकलते और फिर लिफ्ट में जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में अस्पताल के सुरक्षाकर्मी भी दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। वायरल वीडियो में "नायक नहीं, खलनायक है तू" गाना जोड़ा गया है।
अनंत सिंह फिलहाल दुलारचंद हत्याकांड के सिलसिले में जेल में हैं, जो 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ था। उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें समय-समय पर मेडिकल चेकअप के लिए IGIMS लाया जाता है। इसी दौरान यह वीडियो बनाया गया है।
वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने X पर वीडियो पोस्ट करते हुए फिल्मी डायलॉग में लिखा, “नायक नहीं खलनायक है तू… सुशासन को धुएं में उड़ाता हुआ अनंत सिंह! नीतीश जी का दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहे है!”
RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद ने और भी तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "NDA सदस्य कानून तोड़ने में सबसे आगे हैं। क्या अस्पतालों में धूम्रपान निषेध कानून लागू नहीं होता?" उन्होंने सीधे नीतीश सरकार और JDU पर हमला बोलते हुए कहा, "नीतीश जी को समझाना चाहिए, क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? BJP-JDU चुप क्यों हैं?"
एजाज अहमद ने खास तौर पर JDU प्रवक्ता नीरज कुमार का नाम लेते हुए उनसे इस मामले पर पार्टी का रुख साफ करने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि क्या धूम्रपान पर बैन सिर्फ कागजों पर रहेगा या कानून को सच में लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह मुद्दा सिर्फ धूम्रपान के बारे में नहीं है, बल्कि VIP कैदियों को दी जा रही खास सुविधाओं और कानून लागू करने में दोहरे मापदंडों के बारे में भी है।
2003 के COTPA एक्ट के तहत अस्पताल परिसर में धूम्रपान मना है। मेडिकल संस्थानों, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। हालांकि, वीडियो में किसी भी अधिकारी या गार्ड ने धूम्रपान करने वाले को रोकने की कोशिश नहीं की।
Updated on:
18 Jan 2026 08:21 pm
Published on:
18 Jan 2026 08:20 pm

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