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Khan Sir vs Roshan Anand: पटना कोचिंग विवाद में बड़ा ट्विस्ट, खान सर को राहत के बाद रौशन सर पर सबकी नजर

Khan Sir vs Roshan Anand: पटना में चर्चित कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है।इस मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रौशन आनंद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने उस समय दोनों शिक्षकों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की सलाह दी थी।
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KHAN SIR

खान सर (इमेज सोर्स: ANI)

Khan Sir vs Roshan Anand: पटना में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवादित फायरिंग मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड्स) की नियमित जमानत (बेल) याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रौशन आनंद के अगले कानूनी कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रौशन आनंद की ओर से भी खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को नियमित जमानत दे दी। इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के आदेश के बाद खान सर के समर्थकों और छात्रों में खुशी का माहौल है।

फैजल खान के खिलाफ एफआईआर

खान सर उर्फ फैसल खान को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सभी की नजर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद द्वारा उनके खिलाफ कदमकुआं थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर पर है। अपने भाई के अंतिम संस्कार के बाद पटना लौटते ही रौशन आनंद सीधे कदमकुआं थाना पहुंचे और लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज कराया। शिकायत में उन्होंने फैसल खान पर अपने भाई की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

क्या है पूरा पटना कोचिंग विवाद?

'खान ग्लोबल स्टडीज' (खान सर) और 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' (रौशन आनंद) के बीच कथित प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई के बीच 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर इलाके स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान पर 15-20 लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान कोचिंग में तोड़फोड़ की गई और खान सर के एक सुरक्षाकर्मी का सिर भी फट गया।

खान सर ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने तोड़फोड़ के दौरान हवाई फायरिंग भी की। उनकी शिकायत पर पटना पुलिस ने 3 जून को रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के दोनों निजी सुरक्षाकर्मी हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों गार्ड्स ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी। इसके बाद खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी।

पटना सिविल कोर्ट से मिली राहत

पटना सिविल कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।

गौरतलब है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को इस मामले में पहले ही पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उस समय अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि दोनों शिक्षक हैं और उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।