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छह हफ्ते के औपबंधिक जमानत पर लालू प्रसाद जेल से रिहा, इन विशेष शर्तों का करना होगा पालन!

कोर्ट ने कुछ विशेष शर्तोें पर लालू को प्रोविजनल बेल दी है....

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पटना

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Prateek Saini

May 16, 2018

lalu prasad yadav file photo

lalu prasad yadav file photo

(रांची/पटना): चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव छह हफ्ते के औपबंधिक (प्रोविजनल) जमानत पर रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर आ गए। इससे पहले जेल में उनकी जमानत को लेकर सारी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। जेल से बाहर आने के बाद लालू एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना हो रहे है।

सीबीआई के पास जमा है लालू का पासपोर्ट

सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से 50-50 हजार रुपए के दो बेल बॉन्ड भरे गए। इसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को लालू प्रसाद का रिलीज ऑर्डर जारी किया। राजद प्रमुख की ओर से तीन अलग-अलग मामलों में सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा गया। जेल से बाहर आने के बाद लालू प्रसाद सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और शाम की फ्लाइट से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर राजद विधायक भोला यादव भी उनके साथ थे। वहीं बेल बॉन्ड भरने के दौरान सीबीआई कोर्ट की ओर से लालू प्रसाद के पासपोर्ट की मांग की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट को यह लिखकर दिया कि पासपोर्ट उसके पास है, इसके बाद बेल बॉन्ड जारी हुआ।

बेल ऑर्डर के लिए कई शर्तें

रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद के वकील के सामने बेल ऑर्डर के लिए कई शर्तें रखी हैं। इसके तहत लालू प्रसाद को औपबंधिक जमानत अवधि के दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करने, मीडिया से बात नहीं करने और इलाज कहां-कहां कराएंगे, इसकी जानकारी अदालत को देने को कहा गया है। गुरुवार से जमानत अवधि के दिन की गिनती शुरू होगी।

मंगलवार को नहीं मिल पाई थी बेल, जेल में गुजारनी पड़ी दो रातें

इससे पहले मंगलवार को प्रोविजनल बेल संबंधी आदेश सीबीआई कोर्ट को नहीं मिल पाया था, जिसके कारण लालू प्रसाद जेल से नहीं निकल पाए। गौरतलब है कि मेडिकल ग्राउंड पर झारखंड उच्च न्यायालय ने 11 मई को ही लालू प्रसाद को 6 हफ्ते का अंतरिम जमानत दे दिया था, जबकि 14 मई को तीन दिनों का पेरौल खत्म होने के बाद लालू प्रसाद पटना से रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा लौट आये थे। सोमवार को जेल पहुंचे लालू को दो रातें जेल में ही गुजारनी पड़ी।