
Mahila Rojgar Yojana
Mahila Rojgar Yojana महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार महिलाओं के एक बड़ा तोहपा दिया है। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना'। इसमे महिलाओं के अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार 10 हजार रूया दे रही है। महिलाओं के इसके लिए सिर्फ एक आवेदन देना है। आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार से जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए 10 सितंबर से पोर्टल खुल गया है। जो महिला इसका लाभ लेना चाहती हैं वे इसमें आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मेन टारगेट राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
नीतीश सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला अपनी पसंद का एक रोजगार शुरू कर सकें। सरकार इसके लिए ही महिलाओं को 10 हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में दे रही है। इसके बाद सरकार के द्वारा
महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार का आकलन करेगी। फिर सरकार उनको 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार देगी। बिहार सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना का लाभ सरकार सभी को देगी। लेकिन, इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा, जिनकी आमदनी आयकर के दायरे में है। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा और नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला), इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। जो नहीं जुड़ी हैं वे फटाफट स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएं।
आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में हो।
आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित / संविदा) में हो।
शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सबसे पहले जीविका की वेबसाइट (www.brlps.in) पर जाना होगा ।
इच्छुक महिलाओं को फिर उसपर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करते समय ही उनको अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण एवं व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जिसमें नाम, खाता संख्या, IFSC कोड अंकित हो) फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा सम्पर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनके द्वारा आवेदन करने के लिए जीविका की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है।
सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो।
जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगें।
वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी।
समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी।
जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा।
Updated on:
11 Sept 2025 11:34 am
Published on:
11 Sept 2025 11:33 am
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