13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना नगर निगम का अल्टीमेटम: 14 मार्च तक जमा करें टैक्स, वरना कटेगी बिजली

नगर निगम ने बकायेदार को नोटिस जारी कर कहा है कि वे 14 मार्च से पहले अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम बकायेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा

2 min read
Google source verification
Property Tax 2025: सरकार का बड़ा फैसला! अब इस तारीख तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, जारी हुआ आदेश

अगर आप पटना में रहते हैं और अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, तो आपके खिलाफ पटना नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों पर 50 हजार रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है, उनके पास अपनी देनदारी चुकाने के लिए अब सिर्फ दो दिन का समय बचा है। यदि 14 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया गया, तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

14 मार्च की समय-सीमा खत्म होने के बाद नगर निगम प्रशासन बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगा। इसके तहत बकायेदारों के नाम अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे और शहर के प्रमुख चौराहों पर पोस्टर लगाकर भी सार्वजनिक किए जाएंगे।

इसके साथ ही उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर बकाया टैक्स जमा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

‘वन टाइम सेटलमेंट’

नगर निगम ने बकायेदारों को राहत देने के लिए एक विकल्प भी दिया है। 14 मार्च तक टैक्स जमा करने वालों को ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) का मौका दिया है। इसके तहत बकायेदारों को केवल मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) ही जमा करनी होगी।

नगर निगम ने मूल राशि पर वर्षों से लंबित ब्याज (इंटरेस्ट) को पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया है। हालांकि यह छूट केवल 14 मार्च तक ही मान्य है। इसके बाद 31 मार्च के बाद नगर निगम की सख्त कार्रवाई शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई ऐसे बकायेदार हैं, जिन्हें कई वर्षों से नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम की ओर से उन्हें बार-बार नोटिस देकर टैक्स जमा करने की अपील की जाती रही है। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर अब नगर निगम ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। नगर निगम का लक्ष्य 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले शत-प्रतिशत टैक्स वसूली सुनिश्चित करना है।