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Home Town से बाहर नौकरी कर रहे लोग भी बन सकते हैं Voter, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत BLO (बूथ लेवल अफसर) आपके दरवाजे पर आकर Enumeration Form देंगे।

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पटना

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Ashish Deep

Jul 15, 2025

Supreme Court Vs Election Commission

Bihar Voter List को लेकर बिहार में बवाल मचा है। Patrika

Bihar Assembly Election : चुनाव आयोग ने बिहार से बाहर रह रहे बाशिंदों को Voter List में नाम जुड़वाने का तरीका बताया है। आयोग बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कर रहा है ताकि Voter List में सुधार किया जा सके। इसका मकसद है कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं यानी हर 18 साल से ऊपर के नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। आयोग का अनुमान है कि इस अभियान के जरिए लाखों नए योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे:

Voter List में नाम जुड़वाना : ऑफलाइन क्या है तरीका

संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, देश का 18 साल से ऊपर का हर नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का हकदार है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत BLO (बूथ लेवल अफसर) आपके दरवाजे पर आकर Enumeration Form देंगे। आपको उसे भरना होगा और जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। फिर उन्हें चुनाव आयोग के ऐप पर अपलोड करना होगा। भरे हुए फॉर्म वापस होंगे और बीएलओ उसकी रसीद देंगे।

वोटर बनने के लिए क्या करना होगा

BLO आपको जो फॉर्म देंगे उसकी दोनों कॉपी भरें। आधार, जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण आदि दस्तावेजों को खुद सत्यापित कर दें। फॉर्म पूरा भरने के बाद प्रपत्र BLO को सौंप दें और रसीद ले लें।

ऑनलाइन कैसे बन सकते हैं वोटर

ऐसे लोग जो Home Town से बाहर हैं और Voter List Name addition ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ECINET ऐप डाउनलोड करें voters.eci.gov.in/ पर जाएं। वहां से Enumeration Form डाउनलोड करें और उसे भरकर दस्तावेज के साथ अपलोड कर दें। इसके बाद इलाके के BLO को सूचना देनी होगी ताकि वे दस्तावेजों का सत्यापन कर पाए।

इन तारीखों का रखें ध्यान

25 जून – 26 जुलाई 2025 : वोटर गिनने का काम
1 अगस्त 2025 : ड्राफ्ट मतदाता सूची छपेगी
1 सितंबर 2025 : आपत्तियों और सुधार होगा
4 अक्टूबर 2025 : अंतिम मतदाता सूची छापी जाएगी

चुनाव आयोग को क्यों लगा जरूरी

बिहार जैसे राज्य में जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और माइग्रेशन आम है, वहां हर योग्य नागरिक को वोटिंग अधिकार दिलाना जरूरी है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि इस बार कोई भी पात्र मतदाता पीछे न रह जाए, खासकर 18 साल की उम्र पार कर चुके युवा।