
ये रहेगी व्यवस्था - रात 8 बजें से प्रात: 6 बजे तक जिला मुख्ख्यालय की नगरीय सीमा में धारा 144 लागू रहेगी

- कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति के लिए कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सीकर को आवेदन करने पर अनुमति प्रदान की जा सकेगी

- जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान बन्द रहेगें। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान

- कोई भी व्यक्ति, संस्था,संगठन द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन,शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक, जन कार्यक्रम का आयोजन बगैर अनुमति के नहीं कर सकेगा

यहां लागू नहीं होंगे प्रतिबंध- वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो। वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो। आई.टी. कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

-बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति मुक्त रहेंगे।