प्रदेश सरकार को संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दिया है।
समिति अन्य राज्यों में लव जिहाद को लेकर तैयार प्रारूप का भी अध्ययन करेगी।
देश का संविधान ने कानून बनाने का अधिकार हमें दिया है।
नई दिल्ली। लव जिहाद को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ट्विट कर बताया है कि प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए तीन सदस्यीय मसौदा समिति का गठन गिया गया है। यह समिति अन्य राज्यों में लव जिहाद कानून को लेकर तैयार प्रारूप का अध्ययन करेगी। तीन सदस्यीय प्रारूप समिति में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा शामिल हैं। इसके साथ ही हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने लव जिहाद को लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम कानून बना सकें। इसलिए हम अपने प्रदेश में ये कानून बना रहे हैं।
कई राज्यों में जारी है लव जिहाद पर काम बता दें कि हरियाणा के बल्लभगगढ़ में मेधावी छात्रा निकिता तोमर की लव जिहाद की आड़ में हत्या के बाद उत्पन्न असंतोष के बाद हरियाणा सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार होने के बाद योगी कैबिनेट ने उसे मंजूर कर लिया है। मध्य प्रदेश और असम में इस पर कानून बनाने को लेकर प्रयास जारी है। बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर बहस चरम पर है।