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फेसबुक पोस्ट मामला: भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

तमिलनाडु के भाजपा नेता एस वी शेखर को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है।

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फेसबुक पोस्ट मामला: भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

नई दिल्ली। तमिलनाडु के भाजपा नेता एस वी शेखर को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को आदेश दिए हैं कि नेता एस वी शेखर के खिलाफ एक जून तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

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दरअसल, बीजेपी नेता एस वी शेखर ने फेसबुक पर महिला पत्रकारों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। जिसके लिए वो बहुत बुरे फंसे थे और विवादों में भी रहे थे।

बता दें कि नेता एस वी शेखर ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की थी। अपनी याचिका में एस वी शेखर ने कहा था कि आईपीसी की धारा 505 (1) (सी) के तहत ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये संदेश उनके पास कहीं से आया था और उन्होंने इसे शेयर किया था। साथ उन्होंने कहा कि ये संदेश उनके द्वारा नहीं लिखा गया है और उन्होंने बिना पढ़े ही इसे शेयर किया था, तो ये अपराध की श्रेणी में कैसे आता है।

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वहीं हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत का खारिज करते हुए कहा कि गलत संदेश को आगे बढ़ाना भी एक तरह का अपराध ही है। गलत संदेश से हमारे समाज में बुराइयां फैलती हैं।

खासकर जब कोई नेता इस तरह के संदेश के भेजता है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं।

साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें अपनी भाषा पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। इस मामले में ये बात मायने नहीं रखती की टिप्पणी प्रत्यक्ष है ये अप्रत्यक्ष क्योंकि दोनों ही मामलों में ये महिला का अपमान ही माना जाता है, जो अपराध की श्रेणी में आता है।