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सीएम KCR का बड़ा ऐलान, तेलंगाना में नहीं लागू होगा नया ट्रैफिक नियम

तेलंगाना में लागू नहीं होगा नया मोटर व्‍हीकल एक्‍ट सीएम केसीआर ने कहा- प्रदेश के लिए अलग से बनाएंगे कानून हमारी मंशा लोगों को परेशान करने की नहीं है

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नई दिल्‍ली। देश भर में नया मोटर व्‍हीकल कानून पास होने के बाद से लोगों में असंतोष दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस कानून के खिलाफ लोगों में असंतोष को देखते हुए मुख्‍यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में इसे लागू नहीं करने का फैसला लिया है। उन्‍होंने कहा है कि राज्य सरकार ट्रैफिक उल्लंघन की समस्याओं से निपटने के लिए अपना अलग कानून बनाएगी।

इससे पहले कई अन्‍य राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री भी नए मोटर व्‍हीकल कानून में भारी-भरकम जुर्माने को देखते हुए उसमें बदलाव का संकेत दे चुके हैं।

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हमारी मंशा लोगों को परेशान करने की नहीं

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस निर्णय की घोषणा की। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार ट्रैफिक उल्लंघन की समस्याओं से निपटने के लिए अपना कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि भारी-भरकम जुर्माना लगाकर लोगों को परेशान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है।

1 सितंबर से लागू है नया कानून

बता दें कि नए मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को संसद ने पिछले सत्र में पारित किया था। नया कानून एक सितंबर से देशभर में लागू है। नए कानून के मुताबिक गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या 1,000 से 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।

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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपए तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगी।