
चुनाव आयोग ने रमजान के दौरान मतदान का समय बदलने की मांग की खारिज
नई दिल्ली।चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरणों के दौरान रमजान के मद्देनजर मतदान का समय सुबह सात बजे के बजाय पांच बजे से करने की मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अंतिम तीन राउंड के दौरान मतदान के समय में बदलाव करना संभव नहीं है।
शीर्ष अदालत ने दिया था विचार करने का आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को इस संबंध में विचार करने को कहा था। याचिकाकर्ता की मांग थी कि रमजान के दौरान मतदान के समय को सुबह सात बजे की बजाय पांच बजे से कर देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि 5वें, छठे और सातवें राउंड के मतदान के समय में बदलाव करना संभव नहीं है।
याची ने रमजान और लू का दिया था हवाला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने इस बाबत याचिका दायर की थी। याची ने चुनाव के बाकी बचे तीन चरणों में मतदान का समय सुबह सात बजे के बजाय दो से ढाई घंटे पहले यानि सुबह 4.30 या 5 बजे से करने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया था कि चुनाव के इन शेष चरणों के दौरान देश के कई हिस्सों में लू चलने की परिस्थितियां मौजूद होंगी और रमजान का महीना भी रहेगा। इसलिए मतदान पहले शुरू कराया जाए।
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Updated on:
06 May 2019 10:06 am
Published on:
06 May 2019 10:00 am
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