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गौरी लंकेश हत्याकांड: राहुल गांधी और येचुरी पर मानहानि केस की प्रक्रिया शुरू, कोर्ट में रहने का आदेश

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा। घर के बाहर गोली मारकर हुई थी पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या राहुल गांधी और येचुरी में बताया था संघ का हाथ  

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Chandra Prakash Chourasia

Feb 22, 2019

गौरी लंकेश हत्याकांड

गौरी लंकेश हत्याकांड

नई दिल्ली। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को 25 मार्च की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

संघ को बताया था हत्याकांड में शामिल

दरअसल पत्रकार लंकेश की हत्या के बाद जमकर सियासत हुई थी। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी में इस हत्याकांड के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) को जिम्मेदारी बताया था। इसके बाद पेशे से वकील और संघ के स्वयं सेवक धृतिमान जोशी ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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घर के बाहर गोली मारकर हुई थी लंकेश की हत्या

बता दें कि 5 सितंबर, 2017 को 'लंकेश पत्रिका' की संपादक गौरी लंकेश की उनके आवास पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने कुल सात गोलियां मारी जिनमें तीन (दो छाती और एक माथे पर) गौरी को लगीं थीं। लंकेश वाम समर्थक और हिंदुत्व विरोधी विचारों के लिए जानी जाने वाली पत्रकार थीं। उनकी हत्या के बाद पूरे देश में रोष फैल गया था। भारी दबाव के बाद तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था।

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