
गोशाला
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम इलाहाबाद, प्रयागराज से बारा तहसील के जनवा गांव में बन रहे कान्हा गोशाला व पशु बाड़े के दुबारा टेंडर मांगने के खिलाफ याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और कहा है कि टेंडर कार्यवाही याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स साई बाबा इंटरप्राइसेज की याचिका पर दिया है।
इसे भी पढ़ें
याची का कहना है कि नगर निगम ने जनवरी 19 में इ टेंडर मांगा। याची की बोली सबसे कम थी। 14 फरवरी की नीलामी प्रक्रिया रद्द किए बगैर 17 फरवरी को उसी कान्हा गोशाला के लिए दुबारा टेंडर मांग लिया गया जो 26 फरवरी को खुलेगा। याची अधिवक्ता का कहना है कि बिना पहले का टेंडर रद्द किए उसी कार्य का दुबारा टेंडर जारी नहीं किया जा सकता।
By Court Correspondence
Published on:
26 Feb 2019 09:29 pm
बड़ी खबरें
View Allप्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
