1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोशाला व पशुबाड़े के टेंडर के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स साई बाबा इंटरप्राइसेज की याचिका पर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification
Goshala

गोशाला

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम इलाहाबाद, प्रयागराज से बारा तहसील के जनवा गांव में बन रहे कान्हा गोशाला व पशु बाड़े के दुबारा टेंडर मांगने के खिलाफ याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और कहा है कि टेंडर कार्यवाही याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स साई बाबा इंटरप्राइसेज की याचिका पर दिया है।

इसे भी पढ़ें

इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने को लेकर HC ने उठाया बड़ा कदम

याची का कहना है कि नगर निगम ने जनवरी 19 में इ टेंडर मांगा। याची की बोली सबसे कम थी। 14 फरवरी की नीलामी प्रक्रिया रद्द किए बगैर 17 फरवरी को उसी कान्हा गोशाला के लिए दुबारा टेंडर मांग लिया गया जो 26 फरवरी को खुलेगा। याची अधिवक्ता का कहना है कि बिना पहले का टेंडर रद्द किए उसी कार्य का दुबारा टेंडर जारी नहीं किया जा सकता।

By Court Correspondence