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आर्यन खान मामले पर बोले कपिल सिब्बल, लखीमपुर खीरी से ध्यान हटाने में मिली कामयाबी

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एनसीबी की जांच को एक नई कानूनी प्रणाली करार देते हुए कहा कि इसमें (नशीले पदार्थों के सेवन) और रखने का कोई सबूत नहीं है, यह 'निर्दोष साबित होने तक दोषी' का मामला है। हालांकि इसके जरिये लखीमपुर खीरी मामले से सफलतापूर्वक ध्यान हटा लिया गया है।

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नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को आर्यन खान के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि आशीष मिश्रा और लखीमपुर खीरी मामले से सफलतापूर्वक ध्यान हटा दिया गया है।

इतना ही नहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एनसीबी की जांच को एक नई कानूनी प्रणाली करार देते हुए कहा कि इसमें (नशीले पदार्थों के सेवन) और रखने का कोई सबूत नहीं है, यह 'निर्दोष साबित होने तक दोषी' का मामला है। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा से पूरा ध्यान सफलतापूर्वक हटा दिया गया है।

दरअसल, बीते 3 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा गोवा जाने वाले क्रूज पर एक रेव पार्टी पर छापा मारने के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिकाओं को अब तक अदालत खारिज कर चुकी है, जबकि एनडीपीएस की विशेष अदालत 20 अक्टूबर को अपना आदेश जारी कर सकती है।

आर्यन खान के पास नशीला पदार्थ नहीं पाया गया जबकि उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई। एनसीबी ने कहा कि ड्रग्स का कब्ज़ा, इसकी मात्रा इस मामले में महत्वहीन है क्योंकि यह साजिश, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का मामला है। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान ड्रग्स के लिए नए नहीं हैं और उन्हें पता था कि अरबाज ड्रग्स ले जा रहे थे।

कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि आर्यन खान एक बड़े एजेंडे में सिर्फ अतिरिक्त क्षति भर है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, "दुर्भाग्य से #AryanKhan एक बड़े एजेंडे में अतिरिक्त होने वाली क्षति है। एक युवा को इससे गुजरते हुए देखकर दुख होता है।" कल की सुनवाई के दौरान अदालत ने 20 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिससे आर्यन खान को एक और सप्ताह जेल में बिताना पड़ेगा।

कपिल सिब्बल ने लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया और कहा कि अब उस से ध्यान हटा लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वह उस घटना का मुख्य आरोपी है जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। एक कार कथित तौर पर किसानों को कुचल गई थी और फिर नतीजतन हिंसा का स्वरूप ले लिया। एनसीबी की छापेमारी और लखीमपुर खीरी कांड दोनों ही तीन अक्टूबर को हुए थे।