रिजिजू ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा, "मैरिटल रेप का मुद्दा बहुत जटिल है। इसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। इस पर विचार करते वक्त फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना होगा। इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी और लॉ कमीशन विचार कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि, "इस कानून को टुकड़ों में बनाना सही नहीं होगा। इसलिए हम पूरी तरह नए कानून पर विचार करेंगे। लॉ कमीशन इस पर विचार कर रहा है। उम्मीद है कि उसकी रिपोर्ट हमें जल्दी ही मिल जाएगी।" महिलाओं के खिलाफ होने वाली क्रूरता से निपटने के लिए अभी आईपीसी का 498-ए कानून मौजूद है। इससे महिलाओं को सिक्युरिटी मिलती है।