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Loksabha Election 2024: आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, सीईओ ने जारी किए निर्देश

तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सत्यब्रत साहू के अनुसार, मतदान का शोर थमने के बाद प्रदेश में कहीं भी रोड शो, जुलूस, रैली और सभा आयोजित नहीं होगी या उसमें शामिल नहीं होगा। बाहरी प्रचारकों को भी प्रदेश से बाहर जाना होगा।

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- शाम 6 बजे से शुरू होगा 'साइलेंस पीरियड ऑफ 48 अवर्स',

चेन्नई. तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए मच रहा चुनावी शोर बुधवार शाम को 6 बजे थम जाएगा। उसके बाद से ‘साइलेंस पीरियड ऑफ 48 अवर्स’ शुरू हो जाएगा। पहले चुनावी शोर थमने का समय शाम पांच बजे होता था लेकिन इस बार चूंकि मतदान का समय शाम 6 बजे तक है, लिहाजा चुनाव प्रचार का शोर इसके बाद सुनाई नहीं देगा। चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही तमिलनाडु में आचार संहिता के सख्त नियम लागू हो जाएंगे और इसका उल्लंघन करने पर दो साल की जेल भी हो सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत, नियम मतदान समाप्त होने तक लागू रहेंगे। 19 अप्रेल को तमिलनाडु में पहले चरण में मतदान होगा। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सत्यब्रत साहू के अनुसार, मतदान का शोर थमने के बाद प्रदेश में कहीं भी रोड शो, जुलूस, रैली और सभा आयोजित नहीं होगी या उसमें शामिल नहीं होगा। बाहरी प्रचारकों को भी प्रदेश से बाहर जाना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर रोक

कोई भी सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या एफएम रेडियो, व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर जैसे अन्य समान उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें एसएमएस और इंटरनेट सहित संचार के सभी इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल हैं। जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से कोई भी किसी संगीत समारोह या किसी नाटकीय प्रदर्शन या किसी अन्य प्रकार के मनोरंजन या आमोद-प्रमोद का आयोजन या आयोजन की व्यवस्था कर जनता के बीच किसी भी चुनावी मामले का प्रचार नहीं करेगा। इस सिलसिले में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपरोक्त दो प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (2) के संदर्भ में 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।

निर्वाचन क्षेत्र छोडऩा होगा

बुधवार को सभी राजनीतिक पदाधिकारी और निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए पार्टी कार्यकर्ता और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें शाम 6 बजे के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देना होगा। इसका पता लगाने के लिए विवाह और सामुदायिक हॉल, लॉज और गेस्ट हाउस की जांच की जाएगी। 17 अप्रेल शाम 6 बजे के बाद स्टार प्रचारकों सहित उम्मीदवारों को जो वाहन परमिट दिया गया है, वैध नहीं रहेगा।

मतदान के दिन एक वाहन की अनुमति

चुनाव लडऩे वाला प्रत्येक उम्मीदवार मतदान के दिन पूरे संसदीय क्षेत्र के संबंध में अपने उपयोग के लिए एक वाहन का हकदार होगा। पूरे संसदीय क्षेत्र के संबंध में उसके चुनाव एजेंट के उपयोग के लिए एक वाहन की भी अनुमति होगी। इन वाहनों के परमिट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने और ले जाने के लिए वाहन किराए पर लेने या खरीदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के अस्थायी प्रचार कार्यालय मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर ही स्थापित करने की अनुमति होगी। इन कार्यालयों में दो से अधिक लोगों की इजाजत नहीं है।

पार्टियों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत

तमिलनाडु में अभी चुनाव प्रचार के लिए द्रमुक, अन्नाद्रमुक, कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रोड शो हो रहे हैं। चुनाव प्रचार का अब समय कम बचने के कारण द्रमुक, अन्नाद्रमुक, भाजपा सहित अन्य पार्टियों और निर्दलीयों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। प्रचार थमने से एक दिन पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने घर-घर जाकर पम्पलैट देकर वोट मांगे तो पूर्व राज्यपाल व दक्षिण चेन्नई की प्रत्याशी तमिलइसै सौंदरराजन ने ईएमयू ट्रेन से यात्रा भी की। अन्य जगहों पर प्रत्याशी ने साइकिल चलाई तो बैलगाड़ी भी दौड़ाई। भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनावी सभाओं के जरिए समर्थन मांगा।