
कांग्रेस नेता राहुल गांधी
मोदी सरनेम मामला राहुल गांधी का अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक अन्य मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई है। बावजूद इसके मोदी सरनेम मामले का एक केस रांची कोर्ट में भी चल रहा है। रांची कोर्ट ने आखिरी समन जारी करते हुए यह आदेश दिया है कि 4 जुलाई को राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर रांची कोर्ट में याची प्रदीप मोदी के दायर मुकदमे पर किसी भी कार्रवाई को लेकर अगस्त 2022 तक रोक लगी हुई थी। जो समाप्त हो चुकी है। अब तो राहुल गांधी को ही हर हाल में रांची कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
सशरीर हाजिर होने को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती
रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को शुक्रवार को हाजिर होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने अदालत से सुनवाई के लिए पंद्रह दिनों का वक्त मांगा। और कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी के सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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राहुल गांधी को यह आखिरी समन - शिकायतकर्ता वकील
शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी के वकील कुशल अग्रवाल ने बताया कि राहुल गांधी को यह आखिरी समन है। अगर वह नहीं आते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी के वकील ने इसलिए ही रांची कोर्ट से अधिक समय मांगा था। हालांकि शिकायतकर्ता के वकील कुशल अग्रवाल ने इसका कड़ा विरोध किया।
राहुल गांधी को पेश होना चाहिए
शिकायतकर्ता के वकील कुशल अग्रवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने के मूड में नहीं लग रहे, जबकि कोर्ट पहले ही छूट के लिए उनकी याचिका खारिज कर चुकी है, इसलिए उन्हें पेश होना चाहिए और कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना चाहिए।
मानहानि के अन्य केस चल रहे हैं अन्य कोर्ट में
राहुल गांधी पर मानहानि के कुछ और मामले अन्य कोर्ट में चल रहे हैं। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए चाईबासा की निचली अदालत में मानहानि का मामला लंबित है। प्रदीप कटियार ने चाईबासा में केस दर्ज कराया था। ऐसा ही मामला रांची कोर्ट में भी लंबित है, जिसे नवीन झा ने दायर किया था।
चाईबासा पार्टी सम्मेलन में अमित शाह पर कसा था तंज
राहुल गांधी ने कथिततौर पर चाईबासा में पार्टी सम्मेलन में कहा था कि केवल भाजपा में ही यह संभव है कि हत्या के आरोप का सामना करने वाले भी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया था कि ये शब्द अमित शाह के खिलाफ थे, जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे।
Updated on:
17 Jun 2023 06:10 pm
Published on:
17 Jun 2023 06:00 pm
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