
केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की आज 138 दिन बाद संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा कार्यालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन यह जानकारी दी गई। बता दें कि 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। हालांकि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा से राहत दे दी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उनको कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी थी।
गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा दर्ज कराए गए केस पर फैसला करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राहुल ने गुजरात HC में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां उन्हें अंतरिम राहत मिल गई।
[typography_font:14pt]सांसदी मिलने में हुई देरी
अदालत के फैसले के बाद 24 घंटे में ही 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी लेकिन सांसदी की बहाली में थोड़ा वक्त लग गया। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। पांच अगस्त को डाक के माध्यम से ओम बिरला को कोर्ट के आदेश के कागजात भेजे गए। फिर सात अगस्त को सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
[typography_font:14pt;" >फिर मिलेगा सरकारी बंगला
अब उम्मीज जताई जा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से उनका सरकारी बंगला मिल जाएगा। संसद सदस्यता जाने से पहले राहुल राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले बंगले में करीब दो दशक से रह रहे थे। उन्होंने 14 अप्रैल को अपना ये आवास खाली कर दिया था।
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Published on:
07 Aug 2023 12:14 pm
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