खौफनाक हादसे से दहला बिहार, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 की मौत
नई दिल्ली जिले के डीसीपी ईश सिंघल ने बुधवार को मीडिया को बताया, ‘अरविंदर सिंह (36) दिल्ली के सरुप नगर इलाके का रहने वाला है। उसे मंगलवार को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। हमला करने के मामले में उसके खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।’
अरविंदर पर पहला मामला एफआईआर नंबर 209 पर सन 2011 नई दिल्ली जिले के ही कनाट प्लेस थाने में दर्ज हुआ था। जबकि दूसरा मामला नई दिल्ली जिले के संसद मार्ग थाने में एफआईआर नंबर 112/12 पर जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में दर्ज किया गया था।
दोनों ही मामलों में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी की कोई उम्मीद न देखते हुए अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।
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पुलिस के मुताबिक, ’24 नवंबर, 2011 को नई दिल्ली जिले के कनाट प्लेस थाने में दर्ज मामले के अुनसार आरोपी ने उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री रहे शरद पवार के ऊपर हमला किया था। साथ ही उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी।
केंद्रीय कृषि मंत्री पर हमले की घटना को नई दिल्ली नगर पालिक परिषद के कन्वेंशन हॉल में अंजाम दिया गया था। पवार पर हमले के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था।
कोर्ट में केस-ट्रायल के दौरान आरोपी फरार हो गया। इसीलिए 29 मार्च, 2014 को पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी कुमारी प्रगति ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था।
डीसीपी ईश सिंघल ने बताया आरोपी पर दूसरा मामला नई दिल्ली जिले के ही संसद मार्ग थाने में दर्ज था। उस मामले में आरोपी ने एक सिपाही पर हमला बोल दिया था।
इतना ही नहीं आरोपी ने सिपाही को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी कुमारी प्रीति परेवा ने 24 अप्रैल, 2019 को उसे भगोड़ा घोषित किया था।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अरविंदर सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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जिला डीसीपी के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कनाट प्लेस सब-डिविजन के सहायक पुलिस आयुक्त अखिलेश्वर स्वरूप यादव और मंदिर मार्ग थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में बनी मंदिर मार्ग थाने के दारोगा जय सिंह और हवलदार कुलदीप सिंह की टीम कई महीने से भागदौड़ में लगी हुई थी। तब यह सफलता मिली।