प्रतापगढ़. जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्रसिंह सिसोदिया ने नाबालिग को पत्नी बनाने के लिए अपहरण कर ले जाने वाले दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थददंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने बताया कि 15 मार्च 2015 को थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इस दौरान दिन में करीब 11 बजे दो अभियुक्त मोटर साइकिल लेकर आए। दोनों ने नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गए। जो उदयपुर ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक गांव में वे लोग रूके। जहां उसका पुत्र काम कर रहा था। यहां नाबालिग की आवाज सुनकर अभियुक्तों के साथ विवाद किया और नाबालिग को लेकर गांव आया। जहां घटना बताई। इस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने दोनों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।