
Madhusudan Mistri Nirmal Khatri
प्रयागराज. थाना हज़रत गंज लखनऊ के 2015 प्रदर्शन रोकने पर पुलिस पार्टी पर पथराव के आरोप में समर्पण करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को विशेष जज एमपी एमए ले पवन तिवारी द्वारा 5 मार्च तक अन्तरिम ज़मानत दी गई थी। उसी प्रकरण में आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री,सांसद मधुसूदन मिस्त्री,प्रदीप जैन,प्रदीप माथुर,बोधलाल शुक्ल,ओमकार नाथ सिंह,के के शर्मा,रमेश मिश्रा ने भी न्यायालय में समर्पण किया । ऐसा करने पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन के अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता के समय की मांग को स्वीकार करते हुए ज़मानत प्रार्थना पत्र की पूर्व से निश्चित तिथि राज बब्बर की सुनवाई के साथ ही 5 अप्रैल को निश्चित करते हुए तब तक के लिए सभी आरोपियों की अन्तरिम ज़मानत स्वीकार कर ली है।
17 अगस्त 2015 को महंगाई,बेरोज़गारी,किसानों के ऋण,बढ़ती पेट्रोल की कीमतों,व बढ़ते हुए अपराध के विरोध में लक्ष्मण मेला क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन निश्चित था । जहां सभी नेताओं ने उत्तेजक भाषण दिए जिनमें सभी नेताओं राज बब्बर,निर्मल खत्री,रीता बहुगुणा जोशी,मधु सूदन, प्रवीण जैन,शारिक अली व अन्य के भाषण पर उत्तेजित 5000 अज्ञात कार्यकर्ताओ का जुलूस आगे बढ़ा। जिसे रोकने पर सभी ने पुलिस वालों पर ईंट पत्थर चला दिए व जान लेवा हमला किया जिसमें एडीएम निधि श्रीवास्तव,एसपी राजीव मल्होत्रा,अवनीश मिश्र गंभीर रूप से घायल हुए ।जिसकी एफआईआर हज़रतगंज थाना में एस आई प्यारे लाल ने धारा 147,148,149,332,336,353,307,337,338,341,343 आइपीसी में दर्ज कराई । जिसमे आरोप पत्र लगने के बाद राज बब्बर ने 4 दिन पूर्व हाज़िर होकर अन्तरिम ज़मानत कराई थी । आज सभी आरोपियों के समर्पण करने पर उनके अधिवक्ता शीतला मिश्र को सुनकर सभी को अन्तरिम ज़मानत पर रिहा किया गया। अब राज बब्बर के साथ साथ सभी को पुनः व्यक्तिगत रूप से 5 अप्रैल को ज़मानत की सुनवाई के समय न्यायालय में हाज़िर होना है।
Court Correspondence
Published on:
20 Mar 2019 01:30 pm
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