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Used Cooking Oil को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन को एक जनहित याचिका में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश में न्यायालय ने Used Cooking Oil के संग्रह और उपयोग के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना की बात कही है।

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Used Cooking Oil को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

Used Cooking Oil को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) ने आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (यूपी राज्य) को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश में न्यायालय ने प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (Used Cooking Oil – UCO) के संग्रह और उपयोग के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना की बात कही है।

आपको बता दें कि यूज्ड कुकिंग ऑयल (यूसीओ) वो तेल और वसा हैं जो पहले से ही खाना पकाने या तलने के लिए उपयोग किए जा चुके हैं और चूंकि इसकी रासायनिक संरचना में कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं (जो कार्सिनोजेनेसिस को बढ़ावा देते हैं, कैंसर के गठन को बढ़ावा देते हैं) जो तलने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बनते हैं, इसलिए इनका सेवन न करने की सलाह दी जाती है।

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न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव- प्रथम की खण्डपीठ ने इस बात पर गौर किया कि जनहित याचिका सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती रहती हैं, इसलिए, न्यायालय ने आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन को राज्य की ओर से अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने उद्गम्य सेवा समिति सोसाइटी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही।

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दरअसल, उदगम्य सेवा समिति सोसाइटी ने एक याचिका दायर की थी जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानि FSSAI ने ऑपरेटरों से UCO (Used Cooking Oil) के उचित निपटान और संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। याचिका में कहा गया है कि FSSAI यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल का न तो सीधे भोजन तैयार करने में उपयोग किया जाए और न ही दोबारा खाद्य श्रृंखला में फिर से प्रवेश करने दिया जाए।