इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेवा पंजिका में गलत दर्ज जन्मतिथि के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त के खिलाफ याचिक पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पारीक्षा तापीय विद्युत परियोजना झांसी के अधिशासी अभियंता पर्वतलाल की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर, फण्ड व विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र में 2 फरवरी 1962 लिखी है, और विभाग ने बिना सुने मनमाने तौर पर याची की 2 अप्रैल 1958 जन्मतिथि मानते हुए 30अप्रैल 18 को सेवानिवृत्त कर दिया। इस आदेश से याची को 60 साल पूरा करते हुए कार्यमुक्त किये जाने का निर्देश दिया गया है।
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