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बकरीद में बड़े जानवरों की कुर्बानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा…

याचिका में बकरीद के त्योहार पर 22 अगस्त से तीन दिनों तक बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए स्लाटर हाउस खोले जाने की मांग की गई थी ।

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इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद-उल-अजहा के तीन दिनों तक स्लाटर हाउस में बड़े जानवरों की कुर्बानी की व्यवस्था करने को जिलाधिकारी का निर्देश दिया है। याचिका पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम इलाहाबाद को इलाहाबाद के स्लॉटर हाउस में बड़े जानवरों की कुर्बानी की व्यवस्था करने को कहा।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। याचिका में बकरीद के त्योहार पर 22 अगस्त से तीन दिनों तक बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए स्लाटर हाउस खोले जाने की मांग और उन्हें स्लाटर हाउस तक लाने के लिए पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराने और कुर्बानी के बाद उसे घर तक ले जाने के लिए परमिट जारी करने की भी मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में की गई मांगों पर डीएम 24 घण्टे के भीतर निर्णय लें।