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इलाहाबाद हाईकोर्ट: रानीखेत से लापता महिला की नोएडा में लाश मिलने की निष्पक्ष विवेचना करने का निर्देश

याची ने पहले ही लापता होने की एफ आईआरदर्ज कराई थी। किंतु पुलिस अपराधियों का पता लगाने के बजाय याची व परिवार को परेशान कर रही है। कोर्ट ने पहले राज्य सरकार से याचिका का 18जुलाई तक जवाब मांगा था। किंतु याची अधिवक्ता अश्वनी कुमार मिश्र के केवल निष्पक्ष व सही जाच की मांग पर ही बल देने के कारण निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: रानीखेत से लापता महिला की नोएडा में लाश मिलने की निष्पक्ष विवेचना करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट: रानीखेत से लापता महिला की नोएडा में लाश मिलने की निष्पक्ष विवेचना करने का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को बयान दर्ज करने के शिवाय मृतका के पति व बच्चों का किसी प्रकार का उत्पीडन करने से रोक दिया है और निष्पक्ष व सही विवेचना करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डा के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मृतका के पति बीरेंद्र प्रसाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार मिश्र ने बहस की।इनका कहना था कि रानीखेत, अल्मोड़ा की रहने वाले याची की पत्नी की लाश गौतमबुद्ध नगर में पाई गई। कोर्ट ने अल्मोड़ा वह गौतमबुद्धनगर की पुलिस को मिलकर हत्या की विवेचना करने का निर्देश दिया है।

याची ने पहले ही लापता होने की एफ आई आर दर्ज कराई थी। किंतु पुलिस अपराधियों का पता लगाने के बजाय याची व परिवार को परेशान कर रही है। कोर्ट ने पहले राज्य सरकार से याचिका का 18जुलाई तक जवाब मांगा था । किंतु याची अधिवक्ता अश्वनी कुमार मिश्र के केवल निष्पक्ष व सही जाच की मांग पर ही बल देने के कारण निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार व सचिव से दो हफ्ते में मांगा जवाब, जानिए वजह

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड व जिलाधिकारी जौनपुर को राम लखन सिंह शिक्षण संस्थान बदलापुर में शांति पूर्ण तरीके से फार्मेसी डिप्लोमा परीक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने स्थानीय विधायक रमेश चंद्र मिश्र की शिकायत पर तीन दिन की कार्यवाही बिना नोटिस दिए याची का परीक्षा केंद्र निरस्त करने के सचिव के आदेश पर रोक लगा दी है। और दो हफ्ते में राज्य सरकार व बोर्ड से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 27जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने राम लखन सिंह शिक्षण संस्थान की याचिका पर दिया है।