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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट कंपनी को दी बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में लगाई रोक

कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ थाना लोहा मंडी आगरा में धोखाधड़ी व कापीराइट कानून उल्लंघन के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायत कर्ता ओसवाल पब्लिकेशन को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से छः हफ्ते में जवाब मांगा है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट कंपनी को दी बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट कंपनी को दी बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में लगाई रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रालि कंपनी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ थाना लोहा मंडी आगरा में धोखाधड़ी व कापीराइट कानून उल्लंघन के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायत कर्ता ओसवाल पब्लिकेशन को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से छः हफ्ते में जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने फ्लिपकार्ट कंपनी की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठअधिवक्ता शिशिर टंडन वअक्षय मोहिले ने बहस की। इनका कहना है कि फ्लिपकार्ट कंपनी खरीद फरोख्त का प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। कापीराइट कानून के उल्लंघन का आरोप उसपर लगाने के बजाय प्रकाशक पर लगाना चाहिए। याची केवल मध्यस्थ है। इसमेंउसकी कोई भूमिका नहीं है।उसे धारा 79सूचना तकनीकी कानून का संरक्षण प्राप्त है।उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराना कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करना है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब मांगा है।

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कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ थाना लोहा मंडी आगरा में धोखाधड़ी व कापीराइट कानून उल्लंघन के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायत कर्ता ओसवाल पब्लिकेशन को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से छः हफ्ते में जवाब मांगा है।