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हाईकोर्ट : बंदी से खत्म हो रही मुकदमा दाखिले की मियाद कोर्ट खुलने तक बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है

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हाईकोर्ट : बंदी से खत्म हो रही मुकदमा दाखिले की मियाद कोर्ट खुलने तक बढ़ी

हाईकोर्ट बंदी से खत्म हो रही मुकदमा दाखिले की मियाद कोर्ट खुलने तक बड़ी

प्रयागराज 24 मार्च इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी के दौरान मुकदमे दाखिल करने की खत्म हो रही मियाद को कोर्ट खुलने की तिथि तक बढ़ाने के आदेश दिये थे।अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 141की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के सभी न्यायालयों के लिए सामान्य समादेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 मार्च से अगले आदेश तक कोर्ट बंदी के दौरान मुकदमे दाखिल करने की मियाद जारी रहेगी।दाखिल करने की मियाद समाप्त होने के बावजूद कोर्ट खुलने पर दाखिले की अनुमति दी जायेगी। कोर्ट के इस फैसले से जनता को बडी राहत मिली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मार्च को ही आदेश जारी किया था कि कोर्ट बंदी के दौरान मुकदमे की मियाद खत्म होने की स्थिति में राहत देते हुए कहा था कि कोर्ट खुलने पर दाखिले की अनुमति मिलेगी। देरी से दाखिल होने के आधार पर मुकदमे खारिज नही होगे।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे कानूनी आधार मिल गया है।