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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस किया जारी

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची को अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई।उसे कासगंज भेज दिया गया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस किया जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस किया जारी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी की है किन्तु उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में कोर्ट बुलाकर आरोप तय करेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची को अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई।उसे कासगंज भेज दिया गया।जब कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित किया गया है।इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया है।जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई है।

यह भी पढ़ें: इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने का दिया निर्देश, कहा- कोर्ट की अनुमति के बगैर न छोड़े देश
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बुधवार को दिया है। इसके बाद कोर्ट ने पासपोर्ट और देश न छोड़ने को लेकर निर्देश दिया है।कोर्ट ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया। कोर्ट ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया।