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अनुप्रिया पटेल की बढ़ सकती है मुश्किल, चुनाव रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने…

कोर्ट ने यह नोटिस राम चरन की चुनाव याचिका पर दिया है, याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी

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प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिर्जापुर की अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल व अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस राम चरन की चुनाव याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया है।

याची की तरफ से अधिवक्ता डी. डी. गुप्ता ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि उसने 25 अप्रैल 2019 व 29 अप्रैल 2019 को दो नामांकन पेपर दाखिल किए। उसी दिन विजयी सांसद को मदद करने के लिए चुनाव अधिकारी ने याची के नामांकन खारिज कर दिए, इसलिए चुनाव रद्द किया जायेे।

मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चकेरी कानपुर के निवासी तन्वी दानिश अली उर्फ शबा उर्फ बरखा व 6 अन्य के खिलाफ कानपुर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षियों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद को मिडिएशन सेंटर भेज दिया और सेंटर से दोनों पक्षों के बीच सुलह के बारे में रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने दिया है।

याची अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय का कहना है कि याची हिन्दू है, उसने मुस्लिम से प्रेम विवाह किया है। जहाँ उसके साथ मारपीट की गई और उत्पीड़न किया गया तो उसने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। पेशबंदी में ससुराल के लोगों ने यह केस कायम किया है। याची समझौता करना चाहती है। इसलिए प्रकरण मिडिएशन सेंटर भेजा जाय। याचिका की सुनवाई 4 नवम्बर को होगी।

BY- Court Corrospondence